रांची
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम परिसर में दीपावली पर पटाखा दुकानों को लगाने को लेकर बीते दो दिनों से चल रहा विवाद शनिवार को समाप्त हो गया। जिला प्रशासन एवं रांची नगर निगम की टीमों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी निर्धारित स्थलों पर पटाखा बिक्री की अनुमति देने पर सहमति बनी।
इसके बाद अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा में संशोधन किया। अब जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति प्राप्त दुकानदार निर्धारित स्थलों पर अपनी दुकानें लगा सकेंगे
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सभी दुकानदारों को निर्धारित सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करना होगा। बिना अनुमति किसी को भी दुकान लगाने की छूट नहीं होगी। अनुमति मिलने के बाद पटाखा दुकानदारों ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत, एडीएम धनंजय और रांची सदर के अंचल अधिकारी शिव शंकर पांडेय के प्रति आभार जताया।
महुआ माजी के हस्तक्षेप से दुकानदारों को मिली राहत
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पटाखा दुकानों पर रोक के बाद दुकानदारों राज्यसभा सांसद डा महुआ माजी को फोन कर दुकानदारों की समस्या से अवगत कराया और हस्तक्षेप का आग्रह किया। इसके बाद सांसद ने उपायुक्त स्तर पर पहल की, जिससे दुकानदारों को राहत मिली।

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